July 27, 2024

गिरोह बनाकर अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में सिद्ध दो व्यक्ति को सुनाई आजीवन कारावास को सजा

झांसी। दस्यु गिरोह को सौंपकर फिरौती मांगने के उद्देश्य से मारूति कार मालिक का अपहरण करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा अनूप कुमार निगम थानाध्यक्ष सिरसाकलाँ जिला जालौन ने बताया था कि थाना नवाबाद पर २१ अगस्त २००३ को वह मय एस०आई० आर०के० सिहथाना जालौन व एस०आई० आर०पी०सिंह कोतवाली उरई व का० सुल्तान सिंह, का०श्रीपाल,का०मो०सरीफ व थाना जालौन के का० दशरथ सिंह, का० श्याम सिंह, का० ड्राइवर सुरेश सिंह सेंगर ,स्थानीय का० ड्राइवर रामसरन सिंह, पी०ए०सी० ३३वी वाहिनी एफ कम्पनी झांसी के कर्मचारीगण तथा सी०ओ० माधौगढ़ के हमराह का० कृष्ण बाबू, का० रामजीत सिंह क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में कोतवाली उरई के का० नारायण गप्ता, व का० दिवाकर सिंह हमराह एस०आई० आर०पी०सिंह के संदिग्ध व्यक्ति व बदमाश की चैकिंग गौरापुल पर कर रहे थे कि उसी समय करीब ३. १५ पर भोलूपुर की तरफसे एक मारूति वैन नं यू०पी०- ९३डी- ३८४१ न्यामतपुर की तरफ आ रही थी, जिसको रोका गया और जानकारी कि तो मारूति वैन के अन्दर एक व्यक्ति लेटा दिखाई दिया गाड़ी परड्राइवर के अलावा तीन व्यक्ति और बैठे थे बताया कि मारूति वैन पर मरीज लेटा है जिसका इलाज कराने न्यामतपुर जा रहे है और झांसी से आ रहे है। संदेह होने पर उनके पूंछतांछ की गई कि झांसी से न्यामतपुर इलाज़ कराने क्यों आये हो इस पर चारोंव्यक्ति हड़बड़ा गये कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दे सके तथा लेटे हुये व्यक्ति को उठाया गया तो वह अचेत अवस्था में था उस पर पानी के छीटे मारे गये तो कुछ होश में आया तथा बताया कि मेरा नाम सुनील कुमार रजक पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी नई बस्ती मेंहदीबाग थाना कोतवाली का निवासी हूँ यह मारूति वैन मेरी है । यह चारो लोग २० अगस्त २००३ को करीब २. ३०बजे दिन सीता होटल झांसी के पास मुझे मिले थे और बोले कि हम लोगों को ओरछा धाम दर्शन हेतु जाना है मैने किराया बताया किराया लेकर इन चारों को लेकर अपनी गाड़ी में ओरछा धाम गया । वहां दर्शन करने के बाद यह लोग मुझसे बोले कि कुचबधिया बाबा बरल के पास चलना है वहां से इन लोगों को लेकर ग्राम बरल केलिये चल दिया कि जैसे ही चिरगांव से करीब १ किलोमीटर पहले एक होटल आया तो इनलोगों ने होटल पर गाड़ी रुकवाई तथा इन लोगों ने मुझे खाने को प्रसाद दिया थोड़ी देर बादचारो ने वियर पी तथा मुझे भी एक गिलास में कोई नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा । आप लोगों ने पानी के छीटें डाले तो मुझे होश आया है । आपपुलिस वाले नहीं मिलते तो यह लोग मेरा अपहरण करके मुझे जाने कहीँ ले जाते । सुनीलकुमार के कथनानुसार चारो अभियुक्तों की हिरासत पुलिस लिया गया एवं नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टिल्लू, दूसरे ने अपना नामपान सिंह, तीसरे ने अपना नाम रामदास एवं चौथे ने अपना नाम अखिलेश बताया । जामातलाशी से दिनेश कुमार गुप्ता की जेब से २०० रूपये बरामद हुये । अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम लोगों ने इसको नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर अपहरण करके दस्यु निर्भय सिंह गुर्जर गैंग जिनसे हमारे संबंध है तथा हम लोग गैंग के सदस्य भी है, लेकर गैंग में देने जा रहे थे जिससे इसके घर वालों से फिरौती हेतु रकम वसूली जा सके। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मारूति वेन व अपहृत को कब्जे में लिया गया । थाना नवाबाद पुलिस द्वारा अपराध अभियुक्त गण दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टिल्लू, पान सिंह, रामदास एवं अखिलेश के विरूद्ध धारा- ३६४ए, ३२८ भा०द०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टिल्लू व रामदास की पत्रावली पृथक किए जाने के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पान सिंह एवं अखिलेश को धारा-३६४ए भा०द०स० के अपराध में आजीवन कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदण्ड ,धारा-३२८ भा०द०सं० के अपराध में दस वर्ष के सश्रम कारावास और १० हजार रूपये अर्थदण्ड ,अथर्दण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को ०६ माह के अतिरिक्त सश्रम कारावासकी सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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