July 27, 2024

प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश पी०एन० मिश्र की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी जयराम ने ०६ जुलाई २०२३ को तहरीर देते हुए बताया था कि मेरा पुत्र सन्तोष कुमार उर्फ गोलू उम्र २५ वर्ष जो चार पहिया गाड़ी चलाने का काम करता है। ३० जून २०२३ को सन्तोष कुमार उर्फ गोलू घर से समय करीब ८ बजे कानपुर गाड़ी पर जाने की बात कहकर घर से गया था। जब मेरा लड़का सन्तोष कुमार उर्फ गोलू घर वापस नहीं आया, तब मैंने थाना सीपरी बाजार में जाकर ०२ जुलाई २०२३ को गुमशुदगी लिखवाई थी और हम लोग अपने लड़के की खोजबीन कर रहे थे, तो ०३ जुलाई २०२३ को मेरे साढू राजकुमार उर्फ राजू ने मेरे घर परआकर बताया कि राजू के भाई की ससुराल रामनगर ईदगाह के पीछे उरई में है। उरई से ख्याली राम के साले अशोक कुमार ने बताया कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार का लड़का जो झाँसी से हमारे मुहल्ले में एक औरत से ३० जून की रात में मिलने आया था, जिसे उस औरत के ससुरालवाले पति अवधेश व अवधेश के जीजा दीपक ने मारपीट की थी और उसे कमरे में बन्द कर लिया था। उसी रात करीब ०२.३० बजे एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजार कार अवधेश के दरवाजे पर आई थी और सुबह ०१ जुलाई २०२३ को करीब ५ बजे लड़कों को कार में बैठाकर कुछ लोग झाँसी की तरफ लेकर चले गये थ। ०४ जुलाई २०२३ को सन्तोष उर्फ गोलू की मम्मी का फोन राहुल मिश्रा के फोन पर आया था, तो उन्होने बताया कि गोलू ३० जून २०२३ से घर नहीं आया है, तब राहुल मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कालेज बाईपास पर सफेद रंग की स्वफ्ट डिजार कार में बैठे देखा था, उसके साथ तीन व्यक्ति और बैठे थे। मुझे पूर्णविश्वास है कि मेरे लड़के का रामस्वरूप की लड़की कविता से अवैध सम्बन्ध थे, कविता की ससुराल रामनगर उरई में है, वह गोलू कविता से मिलने गया था। मेरे लड़के सन्तोष उर्फ गोलू की हत्या कर उसकी लाश को कहीं छिपा दिया। उक्त तहरीर के आधार पर धारा-३२३,३४२,३०२,२०१,१२०बी, ३४ भा०दं०सं०के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में आरोपी शरद कुमार पुत्र रामनिवास आजाद निवासी ग्राम पारीछा पुलिस चौकी के पासथाना बड़ागांव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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