झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधि.) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में पिता-पुत्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए ।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा विश्वनाथ ने 22 जुलाई 2021 को थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया था कि वह सफ्रांन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी है उसकी कंपनी मौजा मैरी में सन्फरान अशोक सिटी के नाम से आवास योजना विकसित कर रही है ।उसकी कॉलोनी के प्लाट संख्या 27 के आवंटी बृजेश सिंह जब अपने प्लाट पर निर्माण कार्य करा रहे थे तब राजू पुत्र गोविंद सिंह, राहुल यादव ,यदुवीर यादव पुत्रगण राजू यादव निवासी मस्जिद के पास बड़ा गांव गेट ने मौके पर आकर जबरन निर्माण कार्य रुकवा दिया और सरिया काटने की मशीन जबरन लेकर चले गए ।तहरीर के आधार पर अभियुक्त राजू सहित तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में पिता पुत्र द्वारा अलग-अलग जमानत प्रार्थना पत्र धारा ३९२,५०४,५०६ के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार न मानते हुए न्यायालय द्वारा राजू यादव पुत्र गोविंदास यादव व यदुवीर यादव पुत्र राजू यादव के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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