July 27, 2024

अबोध का अपहरण व बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर दस वर्ष का कारावास

झांसी। अबोध का अपहरण कर बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार),न्यायालय सं०- 9 नितेन्द्र कुमार के न्यायालय में अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि 18 नवम्बर 2016 को उसकीअवयस्क पुत्री पीडिता उम्र करीब 13 वर्ष घर के पड़ोस में कुछ सामान लेने के गयी थी,तभी सचिन ठाकुर पुत्र प्रवेश निवासी फ्रेण्डस कालोनी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाईकिल से ले गया था। उसकी पुत्री 22 फरवरी 2017 को वापिस घर आ गयी जो कि काफी समय तक घबरायी रही। 25 फरवरी 2017 को पुत्रीका जब डर खत्म हुआ तो उसने बताया कि सचिन ठाकुर उसे जबर्दस्ती मोटरसाईकिल परबैठाकर ले गया था और धौलपुर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसे रास्ते में कोईनशीली चीज खिला दी थी, जिसकी वजह से वह शोर नहीं कर पायी थी। धौलपुर में उसेबन्धक बनाये रहे । उसकी पुत्री मौका पाकर किसी तरह भागकर झांसी अपने घर आ गयी है। कोतवाली में धारा- 342, 363, 366, 376, भा० दं० सं०धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि०व धारा 3(2) (व्ही) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचितजनजाति (नृशंसता निवारण) अधि०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध सचिन ठाकुर पुत्र प्रवेश निवासी फ्रेन्डस कालौनी नई बस्ती, ग्वालियर रोड को धारा 376 भा० दं० सं० के अपराध में 10 वर्ष कासश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 363 भादं०सं० के सिद्धदोष अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपया अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास ,धारा 366 भा०दं०सं० के सिद्धदोष अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास ,धारा 342 भादंसं० के सिद्धदोष में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।अभियुक्त द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीड़िता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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