झांसी। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचनाधिकार अधिनियम का उलंघन करने ओर कार्यालय में मांगी गई सूचनाओं के साथ उपस्थित न होने पर झांसी जेल अधीक्षक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।समाज हित के लिए कार्य करने वाले समाज सेवी मुदित चिरवारिया आरटीआई के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का लगातार कार्य कर रहे है। इसी क्रम में लोक तंत्र सेनानियो को सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं और पेंशन में कुछ लोगों का आरोप था की फर्जी लोग सरकार की सुविधाएं ले रहे ओर जो वाकई लोकतंत्र सेनानी है जेल गए है उन्हे कुछ नही मिल रहा। इस पर मुदित चिरवारिया ने एक जन सूचना जिला कारागार से मांगी थी की कितने लोकतंत्र सेनानी आपके यहां जेल में निरुद्ध रहे। इस पर झांसी जिला कारागार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि भ्रामक और फर्जी सूचनाएं दी गई। जिसके बाद मुदित चिरवारिया ने राज्य सूचना आयोग की शरण की। राज्य सूचना आयोग ने 22 मई को जेल अधीक्षक को समस्त सूचनाओं के आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इस पर जेल अधीक्षक नही पहुंचे। आयोग ने काफी नाराजगी जाहिर की ओर जन सूचनाधिकार आयोग का उलंघन भी माना। आयोग में सुनवाई कर रही आयुक्त श्रीमती किरण वाला चौधरी ने जेल अधीक्षक झांसी पर 25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माने की राशि आरटीआई कर्ता को मिलेगी।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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