July 27, 2024

हत्यारोपी प्रेमी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। पति की हत्या के आरोपी प्रेमी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश इन्दू द्विवेदी की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा अरूण कुमार निरंजन ने ०६ दिसंबर २०२१ को उल्दन, पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि ०१ दिसंबर को मेरा पुत्र अशोक कुमार निरंजन शादी समारोह में सम्मलित होने आया था। अशोक कुमार अपने दोस्त कृष्णप्रताप की बुलेट मोटर साईकिल सेअपने छोटे भाई विजय की पत्नी राजाबाई (राधा) को लेकर मेरी बहिन जानकी की देवरानी के पुत्र सोनू आया था। उसी शादी में सम्मलित होने मेरा भतीजा देवकीनन्दन उर्फ (बब्लू) अपनी पत्नी साधना के साथ आयाथा। मेरे पुत्र अशोक कुमार के साधना के साथ नाजायज सम्बन्ध थे जिसकी जानकारी देवकीनन्दन को हो गयी थी। मेरे पुत्र अशोक कुमार की पत्नी द्रोपती की मृत्यु ३-४ वर्ष पहले हो चुकी थी। साधना मेरे पुत्र अशोककुमार से सम्बन्ध रखने के लिये प्लाट जमीन खरीदने की माँग करती थी तथा कोर्ट मैरिज करने के लिये दबाव बनाती थी। देवकीनन्दन उर्फ (बब्लू) ने १/२ दिसंबर को समय करीब २ बजे से ३.३० बजे के मध्य रात्रि में मऊरानीपुर के बाहर से बहला-फुसलाकर मेरे पुत्र अशोक कुमार को ले जाकर हाईवे पर सड़क के दूसरी ओर सिर में तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में देवकीनन्दन की पत्नी साधना का भी षडयन्त्र में भी हाथ है। धारा-३०२, १२०बी, ४०४ भाब्द०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त देवकीनन्दन उर्फ बब्लू पुत्र खेमराज निरंजन, निवासी- ग्राम सतवारा,थाना- पलेरा, जिला- टीकमगढ़ म०प्र० द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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