July 27, 2024

धोखाधड़ी और छेड़खानी करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

झांसी। महिला को जमीन बेचने के नाम पर लाखों रूपयो की धोखाधड़ी कर रुपए वापस मांगने पर मारपीट और छेड़खानी करने वाले आरोपियों की विशेष न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर निवासी दलित महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की संजय पुरोहित और अरुण कुमार सिंह ने एक जमीन बेचने के नाम पर उनके लाखो रुपए हड़प लिए ओर फर्जी जमीन दिखा दी। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो महिला ने अपने रुपए वापस मांगे तो संजय पुरोहित व अरुण कुमार सिंह व उसके दो अन्य साथियों ने उसे कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ छेड़खानी करते हुए बुरा काम करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने तथा गांव में नंगा करके घुमाने की धमकी दी और भाग गए। पुलिस ने आरोपियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज आरोपी संजय पुरोहित व अरुण कुमार सिंह ने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। सरकार की ओर से वादी का पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र सिंह व कपिल कारोलिया ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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