July 27, 2024

लूट के आरोपी को नहीं मिली रिहाई

झांसी। लूट व जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षेअघि०)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा विश्वनाथ ने २२ जुलाई २०२१ को तहरीर थाना नबाबाद में दी थी कि वह उसकी कम्पनी मौजा मेरी में आवास योजना विकसित कर रही है। उसकी कालोनी के प्लाट नं०-२७ के आवंटी बृजेश सिंह जब अपने प्लाट पर निर्माण कार्य कर रहे थे तब राजू पुत्र गोविन्द सिंह, राहुल यादव, यदुवीरयादव पुत्रगण राजू यादव निवासी बड़ागाव गेट ने मौके पर आकर जबरन निर्माण कार्य रूकवा दिया और सरिया काटने की मशीन लेकर चले गये । तहरीर के आधार पर अभियुक्त राहुल यादव सहित तीन नामजदों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त राहुल यादव पुत्र राजू यादव द्वारा धारा-३९२,५०४,५०६ भादं०सं० के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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