July 27, 2024

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन करें

झांसी। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मनीष चौधरी ने अवगत कराया हैं कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, पीएमईजीपी अनुभाग-10 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर के द्वारा उ०प्र० शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 दिनो का निर्धारित रोस्टर जारी किया गया हैं। जिसके द्वारा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण प्रदान किया जाना है। इस योजनान्तर्गत जनपद के 18-40 वर्ष की आयु के हाई स्कूल पास शिक्षित युवक-युवतियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग क्षेत्र में रू० 25 लाख तक व सेवा क्षेत्र में रू 10 लाख की इकाई स्थापित हेतु वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बेवसाईट diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करते हुये स्वयं को पंजीकृत कर ऑन-लाइन निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करते हुये ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
1.आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल उत्तीर्ण मार्कशीट, नोटरी शपथ पत्र प्रोजेक्ट रिर्पोट, स्वयं का फोटो, पार्षद अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक की पास बुक, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि।

  1. लाभार्थी को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वय का अंशदान लगाना होगा तथा बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर नियमानुसार 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कमिश्नरी कम्पाउण्ड, झाँसी से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा