July 27, 2024

झांसी वृद्ध को जिंदा जलाने के आरोपी जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र

झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा विनय गुप्ता ने २९ अक्टूबर २०२१ को थाना- मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मोहल्ला लाड़गंज का निवासी है। अपनी जमीन पर आवास बना रहा था। उसके साथ उसके पिता सुखनन्दन सोनी भी काम कर रहे थे। तभी मुहल्ले के बालकिशन गुप्ता, हुकुम गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, आशीष गुप्ता, राजीव गुप्ता उर्फ टिंकू, प्रशान्त गुप्ता व चार पाँच अज्ञात लोग आकर उससे वउसके पिता से अकारण मारपीट व गाली-गलौच करने लगे। जब उन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों ने एक राय होकर तेल की कटिया उसके पिता पर डालकर जिन्दा जला दिया व उसे भी जलाने के लिये पकड़नेलगे तो उसने किसी प्रकार दौड़ भागकर अपनी जान बचाई। े पिता सुखनन्दन की उम्र लगभग ७५ वर्ष है। जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। धारा- १४७, १४९. ३२३, ४३६.३०७,३०२,५०४ भा०दं०सं० के तहत थाना-मऊरानीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त हुकुम चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० रघुवर दयाल गुप्ता निवासी लाडगंज कस्बा रानीपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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