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दलित की मारपीट पर तीन को तीन तीन साल की सजा और तीन तीन हजार जुर्माना

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झांसी। दलित की मारपीट करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी की अदालत ने तीन आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर तीन तीन साल की सजा और तीन तीन हजार का जुर्माना का आदेश सुनाया है। अभियोजन की ओर पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र सिंह और कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2008 में पांच मार्च को मुन्ना मिस्त्री निवासी परवारी पुरा ने मऊ रानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह अपने घर पर बैठा था। तभी बाबू, हीरा और रामपाल आए और उसके चचेरे भाई की मारपीट कर गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर भाग गए। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इस प्रकरण में सुनवाई कर रही विशेष न्यायधीश एससी एसटी की अदालत ने आज तीनो आरोपियों को तीन तीन साल की सजा और तीन तीन हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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