झांसी। डेढ़ माह पूर्व सरेआम होटल द मेड किचिन में संजय सिंह की पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2026 को इलाईट चौराहा स्थित होटल द मेड किचिन में अधिवक्ता संजय सिंह अपने साथियों के साथ रात करीब नौ बजे खाना खाने गया था। उसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल अड़ा कर संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का मामला नवाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अजय यादव निवासी सिद्धेश्वर नगर आईटीआई सहित कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज था। आज आरोपी अजय यादव की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आज दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी का आरोप जघन्य अपराध होने पर उसे जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। वादी की ओर से पैरवी विनय प्रताप सिंह गौर ने भी की थी।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

