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महिलाओं के गले से सोने की जंजीर झपटकर भागने के मामले में तीन वर्ष के कारावास की सज़ा

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झांसी।महिलाओं के गले से सोने की जंजीर झपटकर भागने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-4, नीतू यादव द्वारा एक अभियुक्त को दो अलग अलग मामलों में तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है।जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत (पिंटू) ने बताया कि वादी मुकदमा मनमोहन राय ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया था कि वह इलाइट से नई बस्ती चौकी के पास स्कूटर से पत्नी प्रभा देवी के साथ जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाश पत्नी के गले से एक तोला सोने की चैन झपट्टा मारकर खींच कर ग्वालियर रोड की तरफ भाग गये, जिन्हें सामने आने पर मैं पहचान सकता हूँ। इसी तरह एक अन्य मामले में वादिया शीला देवी ने तहरीर देते हुए बताया था कि 17 मार्च 2012 को दोपहर लगभग एक बजे स्थानीय सुनार की दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापिस आने पर अपने मकान में प्रविष्ट होने के लिये गेट खोल रहीथी. उसी समय मोटरसाईकिल पर सवार दो युवक जिनके चेहरे पूरे ढके हुए थे,करीब आकर रुके, इससे पहले वह कुछ समझ पाती, उनमें से एक बदमाश ने हाथ बढ़ाकर गले से सोने की चैन लगभग एक तोला वजन एवं जिसमें एक पैण्डल लगभग आठआना वजन का था, कुल कीमत लगभग पचास हजार रूपये की खींच कर तेज गति से भाग गये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार में दो अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध धारा 356, 379 भा०द०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में दोनों मामलों में सुनवाई उपरांत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राहुल रायकवार उर्फ कानू को धारा 356 में दो वर्ष के साधारण कारावास, धारा 379 में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 2000 रू० अर्थदण्ड तथा धारा-411 में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं2000 रू० के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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