अपहरण मारपीट के आरोपी को नहीं मिली जमानत, रहना पड़ेगा जेल में

झांसी। तीन माह पूर्व बरुआ सागर थाना क्षेत्र में युवक की मारपीट कर उसका अपहरण कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की और से पैरवी कर रही एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया केजी वादी मुकदमा ने 25 मई 2026 को थाना बरुआ सागर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में ग्राम ख़ररि पंचायत के पास विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार ग्राम फुटेरा निवासी सोनू, तथा उसके साथ मौजूद महिला और उसके साथियों ने उसे रोक लिया और जान से मारने की नीयत से उसकी मारपीट कर अपहरण कर ले जाने लगे। तभी पीछे से आ रहे उसके साथियों द्वारा विरोध करने पर हमलावर उसे छोड़ कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोनू आदि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी सोनू की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे निरस्त कर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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