झांसी। तीन माह पूर्व ग्वालियर रोड पर हुए गौरी शंकर हत्याकांड के आरोपी होटल शिवानी के मालिक आनंद यादव को न्यायालय सत्र न्यायाधीश उपस्थित मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही समय बिताना पड़ेगा।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जून 2026 को पाल कॉलोनी निवासी श्रीमती कुसुम कुशवाह ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था रात ग्यारह बजे उसके पति गौरी शंकर कुशवाह घर के बाहर रोड पर लगी डीपी पर तार सही करने गए थे तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे होटल शिवानी के मालिक अनिल यादव और उसके साथियों ने लाठी डंडा और लोहे के साड़ियों से उसके पति पर हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अनिल यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी अनिल यादव की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

