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सगे भाई की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत, रहना पड़ेगा जेल में

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झांसी। दस माह पूर्व संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई की सर में लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी थी। आज हत्यारोपी की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही समय बिताना पड़ेगा।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की जिला दतिया छोटी बड़ौनी निवासी श्रीमती मख्खन देवी ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके दो पुत्र चिरगांव के कलेक्टर गंज में रहते है और वह अपनी पुत्री के साथ दतिया में रहती है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों पुत्रों में विवाद हो गया था। 26 अगस्त 2025 को रात्रि करीब दस बजे सोते समय बड़े पुत्र जितेंद्र ने छोटे पुत्र राकेश के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जिससे राकेश की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज जेल में बंद आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की और से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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