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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस की सजा 

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झांसी। छ साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस साल की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा और एडीजीसी प्रीति ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने थाना पूछ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम सेसा निवासी आशीष उर्फ नितिन वर्मा उसकी 17 वर्षीय पुत्री को रात्रि में बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराकर साक्ष्य संकलन करने के बाद आरोपी पर धारा 376 की धारा बढ़ोत्तरी कर आरोपी को जेल भेज दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपी पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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