Home Uncategorized रेलवे बैंडर की गोली मारकर हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

रेलवे बैंडर की गोली मारकर हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

42
0

 

झांसी। रेलवे में बैंडर की माह जनवरी में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह, एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में ठेकेदार के द्वारा बैंड्रिग का कार्य करने वाले जगभान सिंह कुशवाह अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए जिला ललितपुर तालबेहट तराई फाटक अपने निज आवास आया था। पुलिस वेरिफिकेशन कराकर वह वापस अपनी ड्यूटी जाने के लिए झांसी आया। यहां वह पुलिया नंबर नौ अपने रिश्तेदार के यहां रुक गया था। इसके बाद देर रात वह रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला। तभी उसके साथी मध्यप्रदेश के जिला शिवपुरी भौंती निवासी शिव कुमार लोधी ओर उसके साथी जगभान को पार्टी करने के लिए पुलिया नंबर जाने वाले मार्ग पर मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले गए। जहां सभी ने शराब पार्टी की उसके बाद जगभान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी नवाबाद पुलिस को एक फरवरी को मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज आरोपी शिव कुमार लोधी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसका अभियोजन ने विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here