झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 झांसी मनोज कुमार जाटव की अदालत ने महिला को बहला फुसला कर ले जाने और डरा धमका कर बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रवि शंकर द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह जुलाई में एक महिला ने थाना थाना पूछ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि पंजाब के पटियाला सबदल पुर खेड़ी निवासी निशांत सिंह उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी प्रकार उसने चंगुल से छूट कर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी की और से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

