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होटल के कमरे में नाबालिग से अश्लीलता करने पर तीन वर्ष की सजा, दस हजार का अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग के साथ होटल के कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत करने के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा और दस हजार का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 28 मई 2024 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी नई बस्ती मरई माता मंदिर के पास रहने वाला आयुष सेन उसके घर आया ओर उसे कपड़े दिलाने की बात कहकर बाजार ले गया। जहां से उसे होटल में ले गया और होटल के कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतार कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर वह भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपी आयुष सेन पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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