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पुलिस को कुचलने का प्रयास कर गाड़ी टक्कर मारने वाले सट्टा माफिया शुभम उपाध्याय सहित तीन की जमानत खारिज, जेल में ही रहना पड़ेगा सट्टा माफियाओं को

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झांसी। डेढ़ माह पूर्व नवाबाद थाना पुलिस को कुचलने का प्रयास करते हुए सरकारी गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी में टक्कर मारने वाले सट्टा माफिया शुभम उपाध्याय ओर उसके साथियों को न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्तों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी के निर्देशन में ऑन लाइन क्रिकेट सट्टा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नवाबाद थाना पुलिस सट्टा माफियाओं की धरपकड़ में लगी थी। तभी 28 अप्रैल 2026 को नवाबाद पुलिस को सूचना मिली कि ऑन लाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले माफिया तिलयानी बजरिया निवासी शुभम उपाध्याय, अपने साथी सिंधी कॉलोनी गल्ला मंडी निवासी विजय बाधवा, बड़ागांव गेट बाहर निवासी नितिन अग्रवाल फॉर्च्यूनर गाड़ी से मुस्तरा जाने वाले रोड से कही भागने की फ़िराक़ में है। इस सूचना पर नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार, विश्विद्यालय चौकी प्रभारी निखिल सिंह अलग अलग दो सरकारी गाड़ियों से सट्टा माफिया की तलाश में निकले। जैसे ही पुलिस टीम मुस्तरा जाने वाले मार्ग पर कच्ची सड़क पर पहुंची तभी सट्टा माफियाओं ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने अपनी सरकारी गाड़ी से उनका पीछा किया तो सट्टा माफियाओं ने पुलिस को कुचलने का प्रयास करते हुए अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे गाड़ी पलटने से उपनिरीक्षक निखिल सिंह, प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार श्रीवास्तव सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गए ओर सट्टा माफिया भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच कर उनके कब्जे से ढेर सारी सट्टे की आईडी, करोड़ों रुपयों का ऑन लाइन ट्रांजेक्शन, एक दर्जन से अधिक कीमती मोबाइल फोन सहित नकदी बरामद कर ली थी। तभी से आरोपी जेल में है। डीजीसी क्राइम मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि तभी से सभी आरोपी जेल में है। आज आरोपी शुभम उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, विजय की ओर से सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने सभी सट्टा आरोपियों का गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार करते हुए सभी को जमानत देने से इनकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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