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दो अभियुक्तों को गांजा रखने पर तीन तीन साल की जेल, दस दस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत ने दो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए गांजा रखने के आरोपियों को तीन तीन साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2013 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने लहर गिर्द निवासी सोनू उर्फ सिकंदर को पाल कॉलोनी के पास से 450 किलो ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी प्रकार थाना नवाबाद पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को कचहरी चौराहा के पास से अंबाबाई निवासी इमरान पठान को एक किलो 350 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने दोनों को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों पर गांजा रखने का आरोप सिद्ध होने पर तीन तीन साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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