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दहेज लोभी पति का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश ने किया निरस्त

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झांसी। दहेज लोभी पति का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०- 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार मुकदमा वादी रामकिशन ने विगत 01जुलाई 2021 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री लक्ष्मी देवी की शादी 25 फरवरी 2021 को जगदेव पुत्र स्व० पन्नालाल के साथ हुई थी। उसने अपनी हैसियत के अनुसार करीब चार लाख की शादी की थी, परन्तु उक्त दान दहेज से पुत्री के ससुराली संतुष्ट नहीं थे। जेठ दालचन्द जेठानी, श्रीमती रामश्री व जगदेव आये दिन पुत्री की दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर अपाचे गाड़ी, सोने की जंजीर व वाशिंग मशीन अपने मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। वह पुत्री की ससुराल गया और उसके जेठ- जेठानी व पति को समझाया, परन्तु उनकी समझ में नहीं आया और लक्ष्मी देवी को इतना तंग व प्रताड़ित किया कि उसने 30 जून 2021 को फांसी लगा ली और वादी को घटना की कोई सूचना नहीं दी गई। अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना पाकर पुत्री की सुसराल गया तब तक शव को फाँसी के फंदे से उतार लिया था। तहरीर के आधार पर जगदेव,दालचन्द एवं रामश्री के विरूद्ध धारा 498 ए,304 बी,भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 डी०पी० एक्ट के तहत थाना प्रेमनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त जगदेव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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