झांसी। बाइस दिन पूर्व सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी करने के आरोप में पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपी ने न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अभियोजन की ओर से डीजीसी क्राइम ने न्यायालय से आग्रह किया कि आरोपी का अपराध जमानत देने योग्य नहीं। डीजीसी क्राइम के द्वारा जमानत का विरोध करने पर न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च को राय गंज निवासी नीरज कुमार अग्रवाल ने सीपरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि भारत गैस गोदाम से 524 गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए प्रेमनगर के स्कूल पुरा निवासी आरोपी समित अहिरवार सहित उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज कर 524 गैस सिलेंडर सहित लाखों की नकदी बरामद की थी। आज आरोपी समित अहिरवार की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

