झांसी। साथी के साथ मिलकर महिला पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव डालने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 झांसी मनोज जाटव की अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे रवि शंकर द्विवेदी, राजेंद्र रावत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने 18अप्रैल 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि असलम और असलम का भांजा मध्यप्रदेश के जिला दतिया भांडेर व हाल निवासी थाना नवाबाद गुमनावारा निवासी साहिल ने उसे जबरन बंधक बनाकर उसके रुपए पैसे जेवरात रख लिए और उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसे जबरन धर्म परिवर्तन कर असलम से शादी करने का दबाव बना रहे है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। आज आरोपी साहिल की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद साहिल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

