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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, किशोर को सात वर्ष की सजा, पचास हजार अर्थदंड

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झांसी। आठ वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष का कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को ग्राम बमनुआ निवासी एक व्यक्ति ने टहरौली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि पड़ोस का रहने वाला किशोर उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने घर ले गया ओर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए किशोर पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर उसे सात वर्ष का कठोर कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की 32 हजार की राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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