
झांसी। प्लॉट बेचने के नाम पर पांच लाख 80 हजार रुपए हड़प कर महिला को जान से मारने की धमकी और प्रताड़ित करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव झांसी की अदालत ने थाना शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश जारी किए है।
कोतवाली क्षेत्र के गंदी घर टपरा रोड निवासी श्रीमती शालिनी पांडे ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट झांसी की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि महंत वैदेही बल्लभ शरण महाराज के चेला आत्मजा दुलारी से उनके मधुर संबंध रहे। जिस पर उन्होंने बड़ागांव गेट बाहर बाबा का अटा पर स्थित जमीन पर एक प्लॉट का सौदा दस लाख अस्सी हजार रुपए में किया था। इस जमीन के शालिनी पांडे ने पांच लाख 80 हजार नकद दिए थे और पचास हजार का आरटीजीएस किया था। शालिनी पांडे ने बताया कि इसके बाद उसने कई बार महंत वैदेही बल्लभ महराज से रजिस्ट्री कराने के लिए कई बार कहा लेकिन वह लगातार टालमटोल करते रहे। महिला शालिनी का आरोप है कि वैदेही बल्लभ महराज ने धोखाधड़ी करके उसका रुपया हड़प लिया और उसे शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न कर रहा। महिला ने बताया रजिस्ट्री न करने पर उसने वैदेही बल्लभ महराज से अपने रुपए मांगे तो उसने हत्या की धमकी दी। इस संबंध में पीड़ित महिला ने पुलिस को कई बार शिकायती पत्र दिया लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के थाना शहर कोतवाली को पीड़िता के प्रार्थना पत्र 173/4 में सुनवाई करते हुए वैदेही बल्लभ शरण और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस को विवेचना करने के निर्देश दिए है।
आपको बता दे कि इसके पूर्व महंत वैदेही बल्लभ शरण ने जमीन कारोबारी दिलीप पांडे, नत्थू कुशवाह सहित कई लोगों के खिलाफ जमीन कब्जाने और गंभीर आरोप लगाकर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी पुलिस विवेचना कर रही है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

