झांसी। तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को बीस साल की सजा ओर एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जुलाई 2021 को एक महिला ने पूछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घर के कपड़े धोने के लिए पहाड़िया पर गई थी। घर पर उनकी तीन वर्षीय पुत्री ओर दस वर्षीय पुत्र अकेले थे। तभी हरियाणा के भिवानी खरक निवासी रामकिशन अहिरवार उसके घर में आया ओर उसकी तीन वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर उसका पुत्र नींद से जाग गया तो आरोपी रामकिशन मौके से भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे बीस वर्ष का कारावास ओर एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

