झांसी। छ वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष की सजा ओर 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2018 को एक नाबालिग बालिका ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घर के अंदर मौजूद थी। तभी कसाई बाबा नैनागढ़ मोहल्ला निवासी नवल राजपूत उसके घर में घुस आया ओर उसके हाथ पकड़ कर अश्लीलता करते हुए छेड़खानी करने लगा। चीख चिल्लाने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा ओर 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

