Home उत्तर प्रदेश किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी की जमानत खारिज

किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी की जमानत खारिज

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झांसी। डेढ़ माह पूर्व घर में अकेली सो रही किशोरी को मौका पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोपी की आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम इटौरा निवासी महिला ने थाना टोडीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 22 सितंबर 2025 को वह अपने पति के साथ मजदूरी करने गई थी। घर पर उसकी पंद्रह वर्षीय दो पुत्रियां अकेली थी। तभी देर रात गांव का रहने वाला रामसहाय उर्फ राम साईं मौका पाकर उसके घर में घुस आया और घर में सो रही उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर उसकी दूसरी पुत्री जाग गई और शोर मचाया जिस पर आरोपी दोनों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की जानकारी उसकी पुत्रियों ने उसे फोन पर दी। अगले दिन घर पहुंच कर पुत्री को लेकर वह थाने पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में है। आज आरोपी राम सहाय उर्फ रामसाय ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जमानत देने का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए उसे जमानत देगे से इनकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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