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सभी राशन कार्डधारक ई-केवाईसी करा लें 31 अगस्त तक 202199 सदस्यों की ई-केवाईसी किया जाना अवशेष

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झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों, जिनकी ई-केवाईसी कराए जाने हेतु अवशेष है, उनके सापेक्ष खाद्यान्न वितरण के समय खाद्यान्न अग्रिम 03 माहों के लिए निलम्बित करते हुए उन्हे ई-केवाईसी कराए जाने हेतु एसएमएस के माध्यम से रिमाइंडर प्रेषित कर अवगत कराया जाए कि 03 माहों में प्रत्येक दशा में ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कि दशा में उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी, जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा दी गयी सयमावधि दिनांक 31 अगस्त 2025 में ई-केवाईसी करा ली जाएगी, वे सभी अग्रिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे।
साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नये राशनकार्ड से सम्बन्धित सभी यूनिटों को अथवा प्रचलित राशनकार्ड में जोडी गयी नयी यूनिटों को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य होगा।
जनपद में कुल प्रचलित 1450881 यूनिटों में से 26885 यूनिट 05 या 05 वर्ष से कम आयु के है जिनको ई-केवाईसी में छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार जनपद में 1423996 सदस्यों की ई-केवाईसी की जानी थी जिसमें से 1221797 सदस्यों की ई-केवाईसी की जा चुकी है तथा 202199 सदस्यों की ई-केवाईसी किया जाना अवशेष है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त राशनकार्डधारकों को पुनः सूचित किया है कि दिनांक 31 अगस्त तक उचित दर दुकान से अपने राशन कार्ड में अंकित समस्त यूनिटों (मुखिया सहित) प्रत्येक दशा में ई०-केवाईसी करा लें, जिन यूनिटों की ई-केवाईसी दिनांक 31 अगस्त 2025 तक नहीं होगी वह यूनिट माह सितम्बर 2025 से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आगामी तीन माह में ई-केवाईसी कराने पर उनका खाद्यान्न अग्रिम माह से पुनः प्राप्त हो जायेगा किन्तु 03 माह के उपरांत भी ई-केवाईसी नहीं कराने पर उनके यूनिटों को निरस्त कर दिया जायेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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