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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दस वर्ष की सजा, दस हजार अर्थदंड

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झांसी। पांच वर्ष पूर्व दिन दहाड़े नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर बलात्कार करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश एफ टी सी अनुभव द्विवेदी की अदालत ने दस वर्ष की सजा ओर दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने थाना शहर कोतवाली में 19 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि इसकी सोलह वर्षीय पुत्री न समझ है, वह आतिया तालाब पर कोचिंग पढ़ने गई थी तभी गुदरी मोहल्ला का रहने वाला मुकुल पटेल उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना कर नाबालिग को बरामद कर आरोपी मुकुल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल परीक्षण ओर उसके 164 के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन ने बताया कि आज मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्य ओर बयानों के आधार पर मुकुल पटेल पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दस वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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