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खूंखार अपराधी यशपाल मैरी की जमानत खारिज

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झांसी। खूंखार अपराधी यशपाल मैरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। इस खूंखार अपराधी पर अपनी।पुत्री की शादी का बहाना बनाकर फर्जी कूट रचित दस्तावेज, शादी का कार्ड लगाकर पैरोल लेने का प्रयास का आरोप था। जबकि पुत्री की शादी होनी ही नहीं थी।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि चौहरे हत्याकांड का आरोपी यशपाल मैरी, जिस पर गैंगस्टर, सहित दर्जनों अपराध दर्ज है, और वह जेल में रहते हुए उसने मुकदमा वादी विपिन यादव पर संगीन वारदात को अंजाम देने के लिए यशपाल मैरी ने अपने भतीजे अविनाश यादव दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ जेल में रहकर षडयंत्र रचा और पुत्री की शादी सगाई का बहाना कर फर्जी कूट रचित शादी का कार्ड दस्तावेज तैयार कर 2 मई से 9 मई 2023 आठ दिन की माननीय न्यायालय से पैरोल मांगी थी। जिस पर न्यायालय द्वारा जांच आख्या पुलिस से मांगी गई। इसकी जानकारी लगने पर जांच के दौरान यशपाल यादव मैरी की पुत्री की कोई शादी सगाई का कार्यक्रम होना नहीं पाया गया। साथ ही जिस स्थान का पता अंकित गया वह भी गलत पाया गया। इस संबंध में विपिन यादव ने थाना नवाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी यशपाल यादव मैरी के खिलाफ आरोप पत्र लगाकर न्यायालय में दाखिल कर दिया था। उस समय यशपाल यादव मैरी जिला हमीरपुर की कारागार में निरुद्ध था। आज आरोपी यशपाल की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसका अपराधिक इतिहास देखते हुए और अपराध को संगीन मानकर जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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