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नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष का कारावास दस हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आठ वर्ष पूर्व घर में घुस कर नाबालिग से छेड़खानी करना ओर जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते बताया कि 16 अगस्त 2016 को एक व्यक्ति ने गुरसराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात। वह ओर परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। उसकी नाबालिग पुत्री घर के अंदर सो रही थी। तभी ग्राम बंका पहाड़ी निवासी दबंग युवक वाहिद मौका पाकर उसके घर में घुस गया और उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घर के अंदर गए तो आरोपी वाहिद पुलिस में शिकायत करने पर पुत्री ओर उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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