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शहरी क्षेत्र के आवेदन तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन विकासखंड में होंगे जमा

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झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुये जानकारी दी है कि शादी अनुदान योजना के तहत जनपद के गरीब अभिभावकों को अपनी पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी। जोकि आवेदक के बैंक बचत खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। ‌उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी दो पुत्रियों के लिए अलग-अलग बचत खातों के साथ अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक अपनी पुत्री की विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद ऑनलाइन पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। जिलाधिकारी ने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये से कम होनी चाहिए, आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शादी कार्ड मूल रूप में तथा विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने जनपद के दूरदराज क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए बताया कि अभिभावक शहरी क्षेत्र के आवेदन तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन विकासखंडों में जमा करा सकते हैं। उन्होंने जनपद वासियों से आव्हान करते हुए कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पात्र जन पंजीकरण कराएं तथा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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