Home उत्तर प्रदेश मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को बीस ओर सहयोगियों तीन तीन वर्ष...

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को बीस ओर सहयोगियों तीन तीन वर्ष की सजा ओर साठ हजार अर्थदंड

26
0

झांसी। चार वर्ष पूर्व पांच वर्षीय दलित मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी ओर उसके सहयोगियों पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड तथा सहयोगी आरोपियों को तीन तीन वर्ष की सजा ओर पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही आदेश दिया गया कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आठ नवंबर 2020 को उसकी पांच वर्षीय नतिनी को आईटीआई निवासी भरत यादव, बलवीर ओर ज्ञान सिंह घर से बहला फुसला कर अपने घर ले गए और भरत यादव ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया वही ज्ञान सिंह ओर बलवीर भरत का सहयोग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायलय में 7 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता की अभियोजन की ओर से की गई ठोस पैरवी पर आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने आज मुख्य आरोपी भरत यादव को बीस वर्ष की सजा पचास हजार रुपए अर्थदंड, ज्ञान सिंह ओर बलवीर को दलित एक्ट पोस्को एक्ट में तीन तीन वर्ष की सजा ओर पांच पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here