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प्राण घातक हमला में चार को पांच वर्ष की सजा 8 : 8 हजार जुर्माना

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या दो विजय कुमार वर्मा की अदालत ने बारह वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी मारकर हमला करने वाले आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को पांच पांच वर्ष का कारावास आठ आठ हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार पांचाल एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दतावली निवासी श्रीमती सरोज ने 22 अक्टूबर 2012 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पति अशोक राजपूत शाम को मंदिर में आरती लेने गए थे। तभी वहां पहले से मौजूद लाल दास, मूलचंद, कृष्ण कुमार और दिलीप ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर वह बचाने दौड़ी तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में उसके पति का सर फट गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर चारों आरोपियों को पांच पांच वर्ष का कारावास ओर आठ आठ हजार जुर्माना से दंडित किया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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