झांसी। दो वर्ष पूर्व घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय मासूम को बहला फुसला कर घर ले जाकर दरिंदगी करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि शाम करीब पांच बजे उसकी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी तभी अपनी रिश्तेदारी में आया कानपुर जिला के अमराहत डेरा निवासी मुनेंद्र उसकी पुत्री को बहला फुसला कर पास में बने एक गार्डन में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दरिंदगी की। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोग मौके पर आ गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 ख सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज सुनवाई के दौरान आरोपी मुनेंद्र पर घटना का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दस वर्ष का कठौर सश्रम कारावास की सजा ओर पचास हजार अर्थदंड का आदेश दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

