Home उत्तर प्रदेश गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास

गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास

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झांसी। दो वर्ष पूर्व रुपए न देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायलय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चार मई 2022 को प्रेमनगर थाने में मृतिका के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बहन नेहा अहिरवार का विवाह सेंट ज्यूड स्कूल के पीछे निवासी सूरज अहिरवार से हुआ था। शादी के बाद से ही सूरज उसकी बहन को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसकी बहन घर पर अकेली थी तभी पति सूरज घर आया और किस्त जमा करने का बहाना बनाकर रुपए मांगने लगा। नेहा ने रुपए देने से मना कर दिया तो सूरज ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चली सुनवाई गवाह और अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोपी सूरज अहिरवार पर आरोप सिद्ध होने पर उसे न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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