
झांसी। नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अप्रैल 2024 को एक महिला ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को शाम करीब साढ़े पांच बजे जिला ललितपुर के नाराहट निवासी हरिसिंह बहला फुसला कर भगा ले गया।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण और न्यायलय में बयान के आधार पर बलात्कार की धारा की बद्धोत्त्री करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी पक्ष की ओर से उसकी जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






