झांसी। संयुक्त विकास आयुक्त झांसी ऋषिमुनि उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुक्त झांसी मण्डल झांसी के निर्देशानुसार झांसी मण्डल के समस्त मण्डलीय अधिकारी एवं मण्डल क्षेत्र के तीनों जनपद (झांसी, जालौन एवं ललितपुर) के जिलाधिकारियों को सभी शासकीय कार्यालयों एवं उनके नियंत्रणाधीन सभी जिलास्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन 01 सप्ताह के भीतर लगाकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश एवं दिनांक 18 जून 2024 को जारी किये गये थे, इसके साथ ही झांसी, जालौन एवं ललितपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी यह निर्देश जारी किये गये कि कार्मिकों के माह अगस्त 2024 के वेतन का आहरण बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा अंकित की गयी उपस्थिति के आधार पर ही किया जायेगा तथा यदि किसी कार्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति का क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो उस कार्यालय के वेतन बिलों का भुगतान जिलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जायेगा। अधिकांश कार्यालयों में वर्तमान समय तक मण्डलायुक्त के उक्त निर्देशों के अनुपालार्थ बायोमैट्रिक मशीन स्थापित नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। इसके साथ ही यह भी संज्ञान में आया हैं कि जिन कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित की गयी है, उनमें कार्यालय कर्मचारी प्रातः 10ः00 बजे कार्यालय में आगमन के समय तो बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति कराते है किन्तु शाम 05ः00 बजे कार्यालय छोड़ने पर अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक पर दर्ज नहीं करा रहे हैं, इससे यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि कर्मचारी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहें अथवा नहीं। संयुक्त विकास आयुक्त ने मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन के क्रम में झांसी मण्डल के मण्डलीय अधिकारी एवं जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि वह अपने-अपने कार्यालय में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बायोमैट्रिक मशीन स्थापित कराने की सूचना तत्काल संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय, झांसी मण्डल, झांसी में उपलब्ध करायें, ताकि स्थिति से मण्डलायुक्त को अवगत कराया जा सकें। माह अगस्त 2024 का वेतन बायोमैट्रिक मशीन से कार्मिकों की उपस्थिति के आधार पर ही सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा। इसके साथ ही सभी कार्मिक प्रातः 10ः00 बजे कार्यालय आने एवं शाम को 05ः00 बजे कार्यालय से जाने के समय अनिवार्य रुप से बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली होने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुये उनकी इस शिथिलतापूर्ण कार्यशैली से शासन को अवगत कराया जायेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






