झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर 70 वर्षीय को पांच साल की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने दस अगस्त 2023 को बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री तभी ग्राम लिधौरा निवासी देव प्रसाद उम्र 70 वर्ष उसकी पुत्री को बेर दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और कमरे पर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी अश्लील हरकते करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो वह दंग रह गई। वही आरोपी अधेड़ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपी देव प्रसाद पर आरोप सिद्ध होने उसे पांच साल की जेल और दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

