Home उत्तर प्रदेश आयोग ने प्रत्याशियों हेतु निर्धारित की निर्वाचन व्यय सीमा

आयोग ने प्रत्याशियों हेतु निर्धारित की निर्वाचन व्यय सीमा

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झांसी। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है, जिसमें महापौर नगर निगम के प्रत्याशी के लिए 35 लाख, पार्षद नगर निगम 03 लाख धनराशि निर्धारित है। इसी प्रकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी के लिए रू० 09 लाख, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु रू02 लाख 50 हजार, सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु रू 02 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु रू0 50 हजार निर्धारित है। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसको जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, सदस्य है। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिये गये है। यह रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतीक आबंटन के दिन सभी प्रत्याशियों को भी उपलब्ध करा दिये गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा निर्वाचन व्यय लेखा की सूचना जनपद स्तर पर गठित कमेटी को प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत की जायेगी। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण पूर्व में कर दिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसको जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा /गोलू महाराज

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