Home उत्तर प्रदेश गांजा तस्कर को चार वर्ष की सजा चालीस हजार जुर्माना

गांजा तस्कर को चार वर्ष की सजा चालीस हजार जुर्माना

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झांसी। रेलवे स्टेशन परिसर से गांजा तस्करी करने के आरोप में पकड़े गए युवक को आज विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने चार वर्ष की सजा और चालीस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2019 में चार जून को रेलवे सुरक्षा बल ने प्लेट फार्म नंबर 4/5 पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे दिल्ली लिवास पुर निवासी शाजमाल उर्फ जमाल को एक पिट्ठू बैग में दस किलो अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया था। जिसके विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को चार वर्ष की सजा और चालीस हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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