झांसी। मऊरानीपुर छ वर्ष पूर्व सारेशाम वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले लव कुश उर्फ लेखराज समेत चार आरोपियों पर आज दोष सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बोंडा निवासी हृदेश ने 29 मार्च 2019 को मऊरानीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि शाम करीब साढ़े पांच बजे कस्तूरबा चौराहे पर खड़ा था। तभी लव कुश उर्फ लेखराज अपने साथी धर्मपाल, दृगपाल, इंद्रपाल के साथ आया और उसे मां बहिन की गंदी गन्दी गलिया देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तो उस पर हमलावर हो गए शोर शराब सुनकर पास में खड़े हृदेश के पिता हरेंद्र सिंह मौके पर आए तो हमलावरों ने हथियार निकाल कर उसके पिता को गोली मार दी। गोली लगने पर उसके पिता लहू लुहान अवस्था में जमीन पर गिर गए और हमलावर दहशत फैलाते हुए भाग गए। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों लव कुश उर्फ लेखराज, दृगपाल, धर्मपाल, इंद्रपाल पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने करीब 77पन्नों पर चली कार्यवाही में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और बीस बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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