July 27, 2024

हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड

झांसी। दो लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने फांसी के फंदे पर लटका कर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार ग्राम लडावरा, थाना शाहजहाँपुर झाँसी निवासी वादी मुकदमा मातादीन पुत्र तुलसी ने थाना टहरौली पर लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री क्रान्ति देवी की शादी 2 वर्ष पूर्व ग्राम मैगाँव थाना टहरौली निवासी यशवन्त पुत्र देशराज पाल के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत से अधिक पाँच लाख रूपये नगद एक लाख का दहेज , मोटरसाईकिल एवं सोने की जंजीर , अन्य जेवरात व सामान आदि दिया था। इसके बाद भी दो लाख रूपये की मांग करते हुए ससुराली जन उत्पीड़न करने लगे। रूपये न देने पर लड़की को मायके नहीं भेजा। लड़की के पेट में बच्चा था, जिसे 06 जून 2018 को गला दबाकरमार दिया। मारने के बाद छत के कुन्दे से टांग दिया। मेरी लड़की की यशवन्त पुत्र देशराज, देशराजपुत्र लक्ष्मन व सास नन्नी देवी पत्नी देशराज, रमाकांत पुत्र देशराज व नाना रामदीन पुत्र ताँती ने हत्या कर फांसी के फंदे पर लटका दिया है। तहरीर के आधार पर धारा 498ए, 304बी भा०द०स० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त यशवन्त पाल को धारा 498ए में 03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड सेदण्डित किया गया । अर्थवण्ड अदा न उसे पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा