July 27, 2024

गुलशन यादव के पुत्र को नहीं मिली अग्रिम जमानत

झांसी। कुछ दिन पहले ही बुलडोजर चलवाकर सम्पत्ति ध्वस्त किए जाने के बाद शुक्रवार को गुलशन यादव के पुत्र का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश, अंजना द्वारा निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी आकाश यादव पुत्र स्व० रमेशयादव ने थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया कि ०९ नवम्बर २१ को वह अपने भाईपुखराज के साथ मंदिर जा रहा था। सीपरी बाजार आई०टी०आई० पहाड़िया पर अचानक गुलशन यादव उर्फ गुलाब सिंह, मोहित उर्फ टाईगर, रोशन यादव व पुष्पेन्द्र यादव व गुलशन की बुआ का लड़का दिनेश यादव , मंगल सिंह उर्फ कंचोले व बब्लू यादव सभी लोगों ने उसकी एक्टिवा गाड़ी केसामने अपनी चार पहिया वाहन लगा दी और उसे व उसके भाई पुखराज को जोर जबरदस्ती से अपनी चार पहिया फोरचूनर गाड़ी में डालकर अपने घर ले गये। वहां गाली गलौच कर लात घूसों व डण्डों से मारपीट कर मुकदमे में राजीनामा करने व मुकदमे में खर्च तीन लाख रूपया न देने पर गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं जबरदस्ती जान से मारने की नीयत से पकड़कर जहर पिला दिया और धक्का देकर जमीन परगिरा दिया। वह दोनों भाई किसी तरह मौका मिलते ही वहां से भागे। घटना को लेकर डी०आई०जी० व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिये गये । गैंगेस्टर गुलशन यादव पर ३६ से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। गुलाब सिंह यादव उर्फगुलशन यादव एक नाजायज गिरोह बनाये है। उक्त तहरीर के आधार पर धारा १४७, ३४२,३८७, ३२८, ३२३,५०४, ५०६भा०द०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में मोहित यादव उर्फ टाईगर पुत्र गुलशन यादव उर्फ गुलाब सिंह, नि०खोड़न द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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