July 27, 2024

चोरी का आरोप सिद्ध होने पर चार को 04-04 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

झांसी। चोरी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी .)विमल प्रकाश आर्य की अदालत में चार अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद कुमार ने विगत 09/10 फरवरी 2018 को तहरीर देते हुए बताया था कि मध्य रात्रि में अज्ञात चोर घर के आँगन में खड़ी मोटर साईकिल मय चाभी के उठा ले गये, काफी खोजबीन करने के बाद मोटर साईकिल का पता नहीं चला। मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना कम्पनी की है, साथ ही चोर और भी सामान ले गये हैं। तहरीर के आधार पर धारा 380 भा०द०सं० के तहत मुकदमा अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र अभियुक्तगण भूपेन्द्र राजपूत, आनन्द उर्फ अंकुश अहिरवार, आशीष अहिरवार व बहादुर राजपूत के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380, 411, 413 भा०द०सं० व सोनू अहिरवार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380, 413 भा०द०सं०के तहत प्रस्तुत किया गया।उक्त मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण भूपेन्द्र राजपूत तनय मंगल राजपूत ,आनन्द उर्फ अंकुश अहिरवार ,आशीष अहिरवार तनय लालता , निवासी ग्राम महुआ खेड़ा थाना समथर व सोनू अहिरवार तनय मोतीलाल निवासी नगरा प्रेमनगर को अन्तर्गत धारा 457 भा०द०सं० में 04 वर्ष के कारावास व4000 रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 380 भा०द०सं० में 04 वर्ष के कारावास व 4000 रूपयेजुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास व अन्तर्गत धारा411 भा०द०सं० में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से दण्डित किया गया ।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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