July 27, 2024

किशोरी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी के मामले में चार वर्ष का कारावास

झांसी। किशोरी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अंजना‌ की अदालत में एक अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार विगत 02 अगस्त 2015 को शाम करीब सात बजे सीरिल पीटर पुत्र ऐन्ड्री पीटर निवासी संगम विहार सिद्ध बाबा मन्दिर के पास वादी मुकदमा के घर की दीवार कूद कर घर में घुस आया व वादी की पुत्री(पीड़िता) उम्र करीब 16 वर्ष के साथ अश्लील हरकत , गाली-गलौच करने लगा व जान से मारने की धमकी दी, जब वह चिल्लाई तो वादी कमरे के अंदर पहुंचा तो सीरिल पीटर उसके साथ भी गाली-गलौज करने लगा और पुत्री से बोला कि अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं तेरे ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा और पुत्री के शरीर से छेड़खानी कर धमकी देते हुये दीवाल फांद कर भागा तो दीवाल के एंगिल में फंस करगिर गया, जिससे उसे चोट लग गयी तथा वादी ने और लोगों के साथ सीरिल को पकड़ा और थाने ले गये। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार में अभियुक्त सीरिल पीटर के विरूद्ध धारा 354 घ,504, 506 भादं०सं० एवं 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय ने प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त सीरिल पीटर को धारा 354 घ भा०दं०सं० के अन्तर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,000 (दो हजार)रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास,धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा मु०- 3,000(तीन हजार) रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 8 पॉक्सोअधिनियम के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 ( दस हजार) रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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