July 27, 2024

विश्व तम्बाकू निषेध माह का आयोजन 15 मई से 15 जून 2022 तक किया जा रहा है

झांसी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति, प्रवर्तन दल एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान जनपद में विश्व तम्बाकू निषेध माह मई-जून 2022 के आयोजन तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के प्रभावी प्रवर्तन एवं अनुपालन हेतु चर्चा की गयी।अपर जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम द्वारा संचालित एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से तम्बाकू निषेध एवं तम्बाकू जनित रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये वीडियों सन्देश चलाने तथा कूड़ा वाहनों के माध्यम से ऑडियों सन्देश प्रसारित करने हेतु भी निर्देशित किया गया। समस्त विभाग जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से अपने कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायेगें।बैठक में जनपद सलाहकार डॉ0 प्रतीक गुबरेले द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रमुख प्राविधानों के विषय में सविस्तार जानकारी प्रदान की गयी। धारा-4 के अन्तर्गत समस्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। धारा-6(अ) के अनुसार किसी भी नाबालिग व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पादों की खरीद एवं बिक्री प्रतिबन्धित है। धारा-6(ब) के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबन्धित है। धारा-4 एवं धारा-6 के उल्लंघन करने पर रू0 200/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबन्ध है। धारा-7 के अनुसार बिना चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी के तम्बाकू उत्पादों का बिक्रय प्रतिबन्धित है। धारा-5 एवं धारा-7 का उल्लंघन करने पर रू0 1000/- से लेकर रू0 10000/- तक का जुर्माना तथा 01 वर्ष से लेकर 05 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। क्षेत्रीय समन्वयक यू0पी0वी0एच0ए0 पुनीत श्रीवास्तव द्वारा नगर निगम परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्सिंग प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर समिति द्वारा प्रस्ताव बनाकर नगर निगम से पत्राचार करने हेतु निर्देश अध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गये।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरूण कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रभावी प्रवर्तन हेतु समस्त कार्यालय अध्यक्ष अपने-अपने कार्यक्षेत्र में तम्बाकू निषेध हेतु साईनेज लगवाने के साथ नोडल अधिकारी नामित करते हुये साप्ताहिक प्रगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगें। जनपद के प्रमुख स्थानों पर प्रवर्तन दल समन्वय स्थापित करते हुये नियमित प्रवर्तन गतिविधियां आयोजित करें। इस हेतु उनके द्वारा शिक्षा विभाग को उन विद्यालयों की सूची प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया जिनके 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पायी जाये । इन सभी दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री रोकने हेतु प्रवर्तन दल द्वारा कार्यवाही की जायेगी। विश्व तम्बाकू निषेध माह का आयोजन 15 मई से 15 जून 2022 तक किया जा रहा है। इस दौरान समस्त शिक्षण संस्थानों में युवा पीढ़ी को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। बैठक में एस0डी0एम0 न्यायिक अबुल कलाम, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि प्रभुनाथ, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री पल्लवी सिंह, उपायुक्त राज्यकर शिव सहाय, प्रतिनिधि उपायुक्त उद्योग प्रेम नारायण, प्रतिनिधि जिला विकास अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार, प्रतिनिधि नगर स्वास्थ्य अधिकारी आर0के0 लवानियां एवं प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेन्दु कुमार यादव, तथा जिला सूचना अधिकारी सुरजीत सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। डॉ0 प्रतीक गुबरेले द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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